Thursday, January 10, 2019

GST परिषद द्वारा 32 वीं बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय, GST पंजीकरण की छूट सीमा में वृद्धि 40 लाख रुपये - GST NEWS

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GST परिषद द्वारा 32 वीं बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय, 

GST पंजीकरण की छूट सीमा में वृद्धि 40 लाख रुपये - GST NEWS


1.  वस्तुओं और सेवाओं (GST) के आपूर्तिकर्ता के लिए सीमा:- माल(Goods) के आपूर्तिकर्ताओं के लिए GST पंजीकरण और भुगतान से छूट के लिए सीमा रेखा 40 लाख रुपये होगी। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में, GST छूट सीमा दोगुनी होकर 20 लाख रुपये हो जाएगी। राज्यों के पास एक सप्ताह के भीतर सीमा के बारे में निर्णय लेने का विकल्प होगा।
सेवा प्रदाताओं (Service Providers) के लिए पंजीकरण की सीमा 20 लाख रुपये और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10 लाख रुपये होगी।

2. कम्पोजिसशन स्कीम के लिए टर्नओवर सीमा में वृद्धि:- कम्पोजिसशन स्कीम के लिए टर्नओवर की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये की जाएगी। विशेष श्रेणी के राज्य एक सप्ताह के भीतर अपने राज्यों में कम्पोजिसशन सीमा के बारे में निर्णय लेंगे। 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा।


3. अनुपालन(Compliance) सरलीकरण:- कम्पोजिसशन योजना के तहत अनुपालन(compliance) को सरल बनाया जाएगा क्योंकि अब उन्हें एक वार्षिक रिटर्न(Annual Return) दाखिल करने की आवश्यकता होगी लेकिन करों(TAX) का भुगतान तिमाही(Quaterly) (एक साधारण घोषणा के साथ) रहेगा।

4. सेवाओं के लिए कम्पोजिसशन योजना में कर दर :- सेवा प्रदाताओं(Service Provider)और माल और सेवाओं (Goods and Service Provider) दोनों के कारोबार करने वालों के लिए 50 लाख रुपये जीएसटी कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनने और 6% (3% सीजीएसटी + 3% एसजीएसटी) कर(Tax) का भुगतान करने के लिए योग्य होंगे।

5.  लेखांकन और बिलिंग सॉफ्टवेयर :- छोटे करदाताओं को जीएसटीएन द्वारा नि: शुल्क लेखांकन और बिलिंग सॉफ्टवेयर (Accounting and Billing Software)प्रदान किया जाएगा।

6. प्राकृतिक आपदाओं के लिए राजस्व जुटाना:- GST परिषद ने केरल को पिछले साल बाढ़ से तबाह हुए राज्य के पुनर्वास भागों की लागत को पूरा करने के लिए राजस्व जुटाने के लिए दो साल तक की वस्तुओं और सेवाओं की इंट्रा-स्टेट बिक्री पर 1 प्रतिशत आपदा उपकर(calamity cess) लगाने की अनुमति दी।

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